चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सक्षम युवा योजना (Saksham Yuva Yojana) संचालित कर रही है। यह योजना न केवल बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को सरकारी विभागों में कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी देती है। आइए, इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।
योजना का संक्षिप्त अवलोकन (At a Glance)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | सक्षम युवा योजना (Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme-2016) |
| प्रारंभ वर्ष | 2016 |
| लाभार्थी | हरियाणा के शिक्षित बेरोजगार युवा |
| मुख्य लाभ | मासिक बेरोजगारी भत्ता + 100 घंटे कार्य पर मानदेय |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (सक्षम युवा पोर्टल / अंत्योदय सरल पोर्टल) |
योजना का उद्देश्य (Objectives)
हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की थी। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
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बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
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सरकारी विभागों में कार्य करने का अनुभव देना
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युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता पहुँचाना
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लाभ (Benefits Based on Qualification)
इस योजना के तहत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता और मानदेय निर्धारित किया गया है:
| शैक्षणिक योग्यता | आयु सीमा (वर्ष) | वार्षिक पारिवारिक आय सीमा | मासिक बेरोजगारी भत्ता | 100 घंटे कार्य का मानदेय |
|---|---|---|---|---|
| 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) | 18-35 | ₹3 लाख तक | ₹1,200 | ₹6,000 |
| स्नातक (Graduate) | 21-35 | ₹3 लाख तक | ₹2,000 | ₹6,000 |
| परास्नातक (Post Graduate) | 21-35 | ₹3 लाख तक | ₹3,500 | ₹6,000 |
महत्वपूर्ण: मानदेय (₹6,000) प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निर्धारित अवधि में 100 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
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निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो।
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रोजगार पंजीकरण: आवेदक का नाम जिला रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में दर्ज हो।
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आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो। (सत्यापन फैमिली आईडी से होगा)
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रोजगार स्थिति: आवेदक किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत न हो।
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शैक्षणिक स्थिति: आवेदक नियमित (Regular) छात्र के रूप में किसी फुल-टाइम पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
आप दो माध्यमों से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
विधि 1: सक्षम युवा पोर्टल के माध्यम से
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
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‘Sign Up’ या ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।
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अपनी शैक्षणिक श्रेणी (10+2, स्नातक, परास्नातक) का चयन करें।
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रोजगार पंजीकरण संख्या (Employment Registration Number) दर्ज करें।
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ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन करें।
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आवेदन पत्र में सभी माँगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
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फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक प्रति निकटतम रोजगार कार्यालय में जमा करें।
विधि 2: अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से
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अंत्योदय सरल पोर्टल पर लॉगिन करें।
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‘Apply for Service’ विकल्प चुनें।
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रोजगार विभाग (Employment Department) के अंतर्गत ‘सक्षम योजना’ का चयन करें।
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फैमिली आईडी (PPP) दर्ज करें।
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ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
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पासपोर्ट साइज फोटो
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आधार कार्ड
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हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
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फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र)
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10वीं की मार्कशीट (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)
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सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
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रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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राशन कार्ड
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सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार को कुछ अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होता है:
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घर में पक्का शौचालय होना अनिवार्य है।
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परिवार पर बिजली बिल या बैंक लोन का कोई डिफॉल्ट न हो।
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हाउस टैक्स (संपत्ति कर) बकाया न हो।
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सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का कोई मामला न हो।
भत्ता प्राप्ति की अवधि (Duration of Allowance)
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बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 3 वर्ष (36 महीने) तक दिया जाता है।
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या फिर आवेदक के 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो पहले हो।
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यह अवधि भत्ता मिलना प्रारंभ होने की तिथि से गणना की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या केवल हरियाणा के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, यह योजना केवल हरियाणा राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है। आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
प्रश्न 2: सक्षम युवा योजना में बेरोजगारी भत्ता कितने समय तक मिलता है?
उत्तर: पात्र युवाओं को यह भत्ता अधिकतम 3 वर्ष (36 महीने) या 35 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 3: क्या अंतिम वर्ष के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, जो विद्यार्थी किसी भी कक्षा (10+2, स्नातक, परास्नातक) के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना आवश्यक है।
प्रश्न 4: आवेदन फॉर्म में गलती हो जाए तो सुधार कैसे करें?
उत्तर: यदि आवेदन में त्रुटि के कारण वह अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर अपने जिले के अपर जिला दंडाधिकारी (ADC) या जिला दंडाधिकारी (DC) कार्यालय के माध्यम से सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
प्रश्न 5: क्या अलग से आय प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के तहत अलग से आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) के आधार पर स्वचालित रूप से किया जाता है।
प्रश्न 6: 100 घंटे का मानदेय कार्य कहाँ और कैसे करना होता है?
उत्तर: लाभार्थियों को उनके जिले के विभिन्न सरकारी विभागों या निकायों में 100 घंटे का कार्य दिया जाता है। कार्य की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज की जाती है। वर्ष में दो बार (मार्च और सितंबर के पहले 15 दिनों में) कार्य स्थल (जिला) बदलने का विकल्प भी उपलब्ध है।
प्रश्न 7: क्या इस योजना के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः एक व्यक्ति इस योजना के तहत केवल एक बार ही लाभ प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि जिला प्रशासन को लगता है कि आवेदन गलत कारणों से अस्वीकार हुआ है, तो दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है।
प्रश्न 8: मैं लाभार्थियों की सूची (List) कहाँ देख सकता हूँ?
उत्तर: आप सक्षम युवा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ‘Applicant Report’ या ‘लाभार्थी सूची’ विकल्प पर क्लिक करके जिला, श्रेणी और योग्यता के अनुसार सूची देख सकते हैं।
निष्कर्ष
सक्षम युवा योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ उन्हें कार्यानुभव प्रदान करती है। यह योजना युवाओं को नौकरी की तलाश में आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सभी पात्र युवा जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।